आगामी त्योहारों को देखते हुए यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके तहत संबंधित प्राधिकारी की अनुमति के बिना चार से...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/3lQitAG
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यूपी : छह अक्टूबर बिना अनुमति नहीं जुट पाएंगे चार से अधिक लोग, जानिए वजह
Reviewed by fanaa news
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August 10, 2021
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